रिपोर्ट: मिर्जापुर
सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते लिया गया निर्णय
मिर्जापुर। चुनार में गंगा पुल से बाजार तक जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को लेकर प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। सड़क के संकरे होने तथा चौड़ीकरण कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है, ताकि यातायात सुचारु रहे और आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित समय के दौरान किसी भी भारी वाहन को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।
यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर जोर
प्रशासन का कहना है कि मार्ग के संकरा होने और चौड़ीकरण कार्य के कारण भारी वाहनों की आवाजाही से जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए यह अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है।
वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील
प्रशासन ने भारी वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि वे जारी यातायात प्रतिबंध का पालन करें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही आम नागरिकों से भी यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
निष्कर्ष
चुनार में गंगा पुल से बाजार तक के मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाए रखना और सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से पूरा कराना है।
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